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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 – ₹1.01 लाख विवाह सहायता, Eligibility & Online Apply

Social Welfare & WomenCentral SchemeActive

Last Updated: 5 September 2026

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 UP – ₹1.01 लाख विवाह सहायता और Online Apply

About This Scheme

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 – उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह सरकारी व्यवस्था के अनुसार कराया जाता है और विवाह से जुड़ी सहायता प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के उत्तर प्रदेश बजट में इस योजना को लेकर बड़ा अपडेट किया गया है। योजना के तहत प्रति जोड़ा सहायता राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख करने का प्रावधान किया गया है। योजना के लिए ₹750 करोड़ की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता देने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। इसमें विभिन्न पात्र वर्गों के परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह निर्धारित कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य विवाह के खर्च का आर्थिक बोझ कम करना, जरूरतमंद परिवारों को सहायता देना और सामाजिक रूप से सम्मानजनक तरीके से विवाह संपन्न कराना है।

2026 में कितना लाभ मिलेगा?

2026-27 के उत्तर प्रदेश बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सहायता राशि को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख प्रति जोड़ा करने का प्रावधान किया गया है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि ₹1.01 लाख को पूरी तरह कन्या के बैंक खाते में आने वाली नकद राशि नहीं समझना चाहिए। योजना में सहायता का वितरण लाभार्थी, विवाह सामग्री और आयोजन आदि के लिए लागू सरकारी नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

₹1 लाख की पुरानी व्यवस्था कैसे थी?

2025-26 में बढ़ाई गई व्यवस्था के अनुसार प्रति जोड़े ₹1 लाख का प्रावधान था। इसमें ₹60,000 कन्या के बैंक खाते में DBT, ₹25,000 वैवाहिक सामग्री और ₹15,000 विवाह आयोजन पर खर्च किए जाने की व्यवस्था बताई गई थी।

2026-27 के बजट में राशि को ₹1.01 लाख करने की घोषणा के बाद नई राशि का अंतिम वितरण वर्तमान शासनादेश/विभागीय निर्देश के अनुसार माना जाना चाहिए।

2026 की नई Income Limit

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा को ₹1.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.50 लाख करने की घोषणा 2026 में की गई है। इससे पहले की तुलना में अधिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार योजना के दायरे में आ सकते हैं।

कौन-कौन लाभ ले सकता है?

  • उत्तर प्रदेश के पात्र निवासी परिवार।
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियां।
  • पात्र सामान्य वर्ग के परिवार।
  • पात्र OBC परिवार।
  • पात्र SC/ST परिवार।
  • पात्र अल्पसंख्यक परिवार।
  • योजना के नियमों के अनुसार विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के पुनर्विवाह के मामले।

विवाह की न्यूनतम आयु

व्यक्तिन्यूनतम आयु
कन्या18 वर्ष
वर21 वर्ष

जरूरी Documents

  • कन्या का आधार कार्ड
  • वर का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • आयु/जन्म प्रमाण पत्र
  • कन्या की बैंक पासबुक
  • कन्या और वर की फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र, जहां आवश्यक हो
  • विधवा/तलाकशुदा पुनर्विवाह के मामले में संबंधित प्रमाण
  • मोबाइल नंबर

Online Apply कैसे करें?

  1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
  2. नया आवेदन/Registration विकल्प चुनें।
  3. कन्या और वर की व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
  4. आधार और अन्य उपलब्ध e-KYC/verification प्रक्रिया पूरी करें।
  5. परिवार की आय और निवास संबंधी जानकारी भरें।
  6. बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें।
  7. आवश्यक documents upload करें।
  8. आवेदन को Submit करें।
  9. Application Number/Receipt सुरक्षित रखें।
  10. विभाग द्वारा verification और पात्रता जांच के बाद चयन की प्रक्रिया होती है।

विवाह कैसे कराया जाता है?

पात्र आवेदनों की जांच के बाद जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पात्र जोड़ों का विवाह संबंधित धार्मिक/सामाजिक परंपराओं के अनुसार कराया जा सकता है।

विवाह कार्यक्रम की तारीख और स्थान जिले के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए आवेदन के बाद संबंधित जिला प्रशासन या आधिकारिक पोर्टल से जानकारी प्राप्त करना जरूरी है।

योजना का उद्देश्य

  • गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की मदद करना।
  • बेटियों के विवाह का आर्थिक बोझ कम करना।
  • सम्मानजनक सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना।
  • दहेज-मुक्त विवाह को प्रोत्साहित करना।
  • सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना।

2026-27 Budget Update

उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ₹750 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसी बजट में प्रति जोड़ा सहायता राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख करने की घोषणा की गई है।

साथ ही योजना के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को ₹3.50 लाख तक करने की घोषणा की गई है।

Important Points

  • ₹1.01 लाख प्रति जोड़ा नई बजटीय सहायता का प्रावधान है।
  • पूरी सहायता राशि को सीधे बैंक खाते में मिलने वाली नकद राशि न समझें।
  • आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तों के लिए नवीनतम सरकारी आदेश देखें।
  • विवाह की तारीख जिले के अनुसार अलग हो सकती है।
  • किसी अनजान व्यक्ति को OTP या बैंकिंग जानकारी साझा न करें।
  • आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल से करें।

FAQs

Q. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किस राज्य की है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है।

Q. 2026 में कितनी सहायता मिलेगी?
उत्तर प्रदेश के 2026-27 बजट में प्रति जोड़ा सहायता राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख करने का प्रावधान किया गया है।

Q. क्या ₹1.01 लाख पूरी राशि लड़की के खाते में आएगी?
ऐसा मानना सही नहीं है। सहायता का वितरण लाभार्थी, वैवाहिक सामग्री और आयोजन आदि के लिए लागू सरकारी नियमों के अनुसार हो सकता है। नई ₹1.01 लाख राशि के अंतिम वितरण के लिए वर्तमान शासनादेश को प्राथमिकता दें।

Q. परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?
2026-27 में वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹3.50 लाख तक करने की घोषणा की गई है। आवेदन करते समय लागू वर्तमान नियम जरूर देखें।

Q. लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए?
विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

Q. लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए?
विवाह के समय लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

Q. क्या ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान आवेदन विंडो और प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल पर जांचें।

Q. क्या सभी जातियों के लोग लाभ ले सकते हैं?
योजना में पात्र सामान्य, OBC, SC/ST और पात्र अल्पसंख्यक परिवारों को नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है।

Disclaimer: यह वेबसाइट किसी सरकारी संस्था की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। यह पोस्ट केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सहायता राशि, आय सीमा, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल/संबंधित विभाग से नवीनतम जानकारी अवश्य जांचें।

Eligibility

  • आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • योजना आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए है।
  • 2026-27 में वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹3.50 लाख तक किए जाने की घोषणा की गई है।
  • विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • विवाह के समय वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • कन्या का विवाह योजना के निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कराया जाना आवश्यक हो सकता है।
  • पात्र सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पात्र अल्पसंख्यक परिवार योजना के नियमों के अनुसार लाभ ले सकते हैं।
  • विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के पुनर्विवाह से संबंधित मामलों में भी लागू नियमों के अनुसार लाभ मिल सकता है।
  • अन्य सभी पात्रता और चयन शर्तें वर्तमान शासनादेश के अनुसार लागू होंगी।

Benefits

  • ₹1.01 लाख तक सहायता: 2026-27 के बजट में प्रति जोड़ा सहायता राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख करने का प्रावधान किया गया है।
  • विवाह सहायता: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सरकारी सहयोग।
  • विवाह सामग्री: योजना के नियमों के अनुसार नवविवाहित जोड़े को आवश्यक वैवाहिक सामग्री/उपहार दिए जा सकते हैं।
  • सामूहिक विवाह आयोजन: विवाह समारोह के आयोजन, भोजन, पंडाल आदि पर निर्धारित राशि खर्च की जाती है।
  • गरीब परिवारों पर विवाह का आर्थिक बोझ कम करने में सहायता।
  • सामाजिक समरसता और दहेज-मुक्त विवाह को बढ़ावा।

Required Documents

  • कन्या का आधार कार्ड
  • वर का आधार कार्ड
  • उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • कन्या की जन्मतिथि/आयु का प्रमाण
  • वर की आयु का प्रमाण
  • कन्या के बैंक खाते की पासबुक/बैंक विवरण
  • कन्या और वर की पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
  • विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
  • तलाकशुदा होने पर संबंधित कानूनी दस्तावेज, जहां लागू हो
  • मोबाइल नंबर
  • अन्य दस्तावेज जो पोर्टल/विभाग द्वारा मांगे जाएं

Application Process

  1. सबसे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
  2. नए आवेदक के रूप में Registration/Application विकल्प चुनें।
  3. कन्या और वर की आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरें।
  4. आधार/E-KYC या पोर्टल पर उपलब्ध पहचान सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
  5. आय, पता, विवाह और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरें।
  6. आवश्यक Documents upload करें।
  7. Form को Submit करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें।
  8. आवेदन Submit करके Application Number/Receipt सुरक्षित रखें।
  9. इसके बाद विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जाता है।
  10. पात्र पाए जाने पर निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह कराया जाता है और योजना के नियमों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है।

Important Dates

  • योजना Status: Active
  • 2026-27 Update: सहायता राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख करने का प्रावधान।
  • नई आय सीमा: ₹3.50 लाख वार्षिक तक करने की घोषणा।
  • विवाह कार्यक्रम और आवेदन की अंतिम तिथि जिले/आयोजन के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
  • वर्तमान आवेदन विंडो और अपने जिले की विवाह तिथि के लिए आधिकारिक पोर्टल/जिला प्रशासन की सूचना देखें।

Frequently Asked Questions

What is Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 – ₹1.01 लाख विवाह सहायता, Eligibility & Online Apply?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की सामाजिक कल्याण योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रति जोड़ा सहायता राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख करने का प्रावधान किया गया है। योजना की पात्रता, आय सीमा, दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की जानकारी यहां देखें।

Who is eligible for Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 – ₹1.01 लाख विवाह सहायता, Eligibility & Online Apply?

आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। योजना आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए है। 2026-27 में वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹3.50 लाख तक किए जाने की घोषणा की गई है। विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। विवाह के समय वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कन्या का विवाह योजना के निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कराया जाना आवश्यक हो सकता है। पात्र सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पात्र अल्पसंख्यक परिवार योजना के नियमों के अनुसार लाभ ले सकते हैं। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के पुनर्विवाह से संबंधित मामलों में भी लागू नियमों के अनुसार लाभ मिल सकता है। अन्य सभी पात्रता और चयन शर्तें वर्तमान शासनादेश के अनुसार लागू होंगी।

What are the benefits of Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 – ₹1.01 लाख विवाह सहायता, Eligibility & Online Apply?

₹1.01 लाख तक सहायता: 2026-27 के बजट में प्रति जोड़ा सहायता राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख करने का प्रावधान किया गया है। विवाह सहायता: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सरकारी सहयोग। विवाह सामग्री: योजना के नियमों के अनुसार नवविवाहित जोड़े को आवश्यक वैवाहिक सामग्री/उपहार दिए जा सकते हैं। सामूहिक विवाह आयोजन: विवाह समारोह के आयोजन, भोजन, पंडाल आदि पर निर्धारित राशि खर्च की जाती है। गरीब परिवारों पर विवाह का आर्थिक बोझ कम करने में सहायता। सामाजिक समरसता और दहेज-मुक्त विवाह को बढ़ावा।

What documents are required to apply for Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 – ₹1.01 लाख विवाह सहायता, Eligibility & Online Apply?

कन्या का आधार कार्ड वर का आधार कार्ड उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण परिवार का आय प्रमाण पत्र कन्या की जन्मतिथि/आयु का प्रमाण वर की आयु का प्रमाण कन्या के बैंक खाते की पासबुक/बैंक विवरण कन्या और वर की पासपोर्ट साइज फोटो जाति प्रमाण पत्र, जहां लागू हो विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जहां लागू हो तलाकशुदा होने पर संबंधित कानूनी दस्तावेज, जहां लागू हो मोबाइल नंबर अन्य दस्तावेज जो पोर्टल/विभाग द्वारा मांगे जाएं

How can I apply for Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 – ₹1.01 लाख विवाह सहायता, Eligibility & Online Apply?

सबसे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं। नए आवेदक के रूप में Registration/Application विकल्प चुनें। कन्या और वर की आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरें। आधार/E-KYC या पोर्टल पर उपलब्ध पहचान सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। आय, पता, विवाह और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरें। आवश्यक Documents upload करें। Form को Submit करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें। आवेदन Submit करके Application Number/Receipt सुरक्षित रखें। इसके बाद विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जाता है। पात्र पाए जाने पर निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह कराया जाता है और योजना के नियमों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है।

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