UP Social Security Pension (SSPY) 2026 – यूपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
Last Updated: 5 September 2026
About This Scheme
UP Social Security Pension (SSPY) 2026 – यूपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, वृद्ध, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग-अलग पेंशन योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं से संबंधित आवेदन, लाभार्थी विवरण, आवेदन की स्थिति और भुगतान जैसी सेवाओं को Integrated Social Pension Portal (SSPY) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
SSPY को केवल एक पेंशन योजना समझना सही नहीं है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था/किसान पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध हैं।
SSPY क्या है?
SSPY यानी Social Security Pension Portal उत्तर प्रदेश सरकार का एकीकृत pension portal है। इस portal का उपयोग पात्र नागरिकों द्वारा अलग-अलग सामाजिक पेंशन योजनाओं के लिए online application करने तथा अपने आवेदन और pension से संबंधित जानकारी देखने के लिए किया जाता है।
उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के आधिकारिक पोर्टल भी SSPY को Integrated Pension Portal के रूप में लिंक करते हैं, जहां वृद्धावस्था, विधवा/निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।
SSPY में कौन-कौन सी Pension मिलती है?
- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना
- निराश्रित महिला पेंशन योजना
- दिव्यांगजन पेंशन योजना
- कुष्ठावस्था पेंशन योजना
UP Old Age Pension 2026 – वृद्धावस्था पेंशन
उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना का उद्देश्य पात्र वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना में सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों को शामिल किया जाता है।
2026-27 के उत्तर प्रदेश बजट दस्तावेज के अनुसार वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 67.50 लाख लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह की दर से पेंशन दी जा रही है।
वृद्धावस्था पेंशन की मुख्य पात्रता
- आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- निर्धारित आर्थिक पात्रता पूरी करनी चाहिए।
- योजना के नियमों के अनुसार अन्य पेंशन का अनुचित दोहरा लाभ नहीं लिया जा रहा हो।
UP Widow Pension 2026 – निराश्रित महिला पेंशन
पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से निराश्रित महिलाओं को सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित महिला पेंशन योजना संचालित की जाती है। पात्र लाभार्थियों को वर्तमान व्यवस्था में ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
उत्तर प्रदेश सरकार के उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार निराश्रित महिला पेंशन की राशि पहले ₹500 प्रति माह थी, जिसे बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह किया गया।
निराश्रित महिला पेंशन के लिए मुख्य शर्तें
- आवेदिका उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
- पति की मृत्यु हो चुकी हो।
- आवेदिका निर्धारित आय सीमा के भीतर हो।
- अन्य लागू पात्रता शर्तों को पूरा करती हो।
UP Divyang Pension 2026 – दिव्यांगजन पेंशन
उत्तर प्रदेश में निर्धारित प्रतिशत की दिव्यांगता वाले पात्र नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए दिव्यांगजन पेंशन योजना संचालित की जाती है। वर्तमान व्यवस्था में पात्र दिव्यांगजनों को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश के 2026-27 बजट दस्तावेज में लगभग 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को ₹1,000 प्रति माह की दर से पेंशन दिए जाने का उल्लेख है।
दिव्यांग पेंशन की मुख्य पात्रता
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- निर्धारित नियमों के अनुसार कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए।
- निर्धारित आय सीमा पूरी होनी चाहिए।
- मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
UP Leprosy Pension 2026 – कुष्ठावस्था पेंशन
कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए पात्र व्यक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश में अलग पेंशन सहायता का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह किए जाने की जानकारी दी गई थी।
SSPY Pension में कितने रुपये मिलते हैं?
| पेंशन योजना | मासिक सहायता |
|---|---|
| वृद्धावस्था/किसान पेंशन | ₹1,000 |
| निराश्रित महिला पेंशन | ₹1,000 |
| दिव्यांगजन पेंशन | ₹1,000 |
| कुष्ठावस्था पेंशन | ₹3,000 |
पेंशन की राशि योजना और समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार बदल सकती है। इसलिए लाभार्थियों को payment से संबंधित नवीनतम जानकारी official SSPY portal पर जांचनी चाहिए।
SSPY Pension Online Apply कैसे करें?
- SSPY Integrated Pension Portal की official website खोलें।
- अपनी pension category चुनें।
- Apply Online/Online Application विकल्प खोलें।
- आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और Aadhaar से संबंधित जानकारी भरें।
- आयु, आय और परिवार से संबंधित जानकारी दर्ज करें।
- Bank Account Details सही दर्ज करें।
- योजना के अनुसार आवश्यक documents उपलब्ध कराएं/अपलोड करें।
- Declaration स्वीकार करके application submit करें।
- Application Number सुरक्षित रखें।
- आवेदन के verification और approval की प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा करें।
SSPY Pension Status कैसे Check करें?
अगर आपने SSPY के माध्यम से pension के लिए आवेदन किया है तो application status देखने के लिए portal की status सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए application/registration details की आवश्यकता हो सकती है।
Status में application received, verification, approval या अन्य उपलब्ध processing information दिखाई दे सकती है। अगर application में कोई कमी या document-related समस्या हो तो portal या संबंधित विभाग के निर्देश के अनुसार correction करना चाहिए।
UP Pension Payment Status कैसे Check करें?
SSPY portal के माध्यम से pension payment से संबंधित जानकारी भी देखी जा सकती है। लाभार्थी अपने pension details के आधार पर payment status की जांच कर सकता है।
Pension की राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए बैंक खाता सक्रिय होना और लाभार्थी की Aadhaar/bank seeding तथा verification संबंधी आवश्यकताएं पूरी होना महत्वपूर्ण है।
UP Pension KYC और Aadhaar Verification
Pension beneficiaries के लिए Aadhaar verification/KYC महत्वपूर्ण हो सकता है। गलत या अधूरी जानकारी, बैंक खाते में समस्या अथवा verification पूरा न होने की स्थिति में pension payment प्रभावित हो सकता है।
लाभार्थी को अपना Aadhaar, mobile number और bank account details सही और updated रखने चाहिए तथा SSPY portal पर उपलब्ध latest instructions के अनुसार आवश्यक verification पूरा करना चाहिए।
SSPY Pension List में नाम कैसे देखें?
SSPY portal पर उपलब्ध pensioner/list services के माध्यम से लाभार्थी अपने जिले, विकासखंड और अन्य उपलब्ध filters के आधार पर pension list में नाम खोज सकता है। Portal पर उपलब्ध वर्तमान विकल्प के अनुसार district और beneficiary-related details का चयन करना पड़ सकता है।
2026 में SSPY का महत्वपूर्ण अपडेट
नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने पात्र 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की पहचान के लिए Family ID आधारित व्यवस्था को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य ऐसे पात्र वृद्धजनों को चिन्हित करना है जो पात्र होने के बावजूद आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार Family ID के आधार पर पात्र नागरिकों की जानकारी pension portal तक पहुंचाई जाएगी और उनकी सहमति तथा आवश्यक सत्यापन के बाद pension स्वीकृत की जा सकती है। मृत्यु, वार्षिक सत्यापन या लाभार्थी द्वारा स्वयं मना करने जैसी परिस्थितियों में pension बंद की जा सकती है।
Pension के लिए Bank Account क्यों जरूरी है?
SSPY pension की राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए आवेदन में bank account number और IFSC जैसी जानकारी सही देना जरूरी है।
Bank account बंद होने, गलत account details, Aadhaar seeding से संबंधित समस्या या verification पूरा न होने पर payment में परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में लाभार्थी को संबंधित बैंक और विभागीय portal की जानकारी जांचनी चाहिए।
SSPY Pension के लिए जरूरी Documents
- Aadhaar Card
- उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र, जहां आवश्यक हो
- Bank Passbook
- Passport Size Photograph
- Age Certificate, वृद्धावस्था पेंशन के लिए
- पति का Death Certificate, निराश्रित महिला पेंशन के लिए
- Disability Certificate, दिव्यांगजन पेंशन के लिए
- परिवार/Family ID से संबंधित जानकारी, जहां लागू हो
- योजना के अनुसार अन्य निर्धारित दस्तावेज
SSPY Pension Application में किन बातों का ध्यान रखें?
- नाम Aadhaar और अन्य documents के अनुसार सही भरें।
- Bank Account Number और IFSC ध्यान से दर्ज करें।
- Mobile Number active रखें।
- Income और age से संबंधित गलत जानकारी न दें।
- आवेदन submit करने के बाद Application Number सुरक्षित रखें।
- समय-समय पर Application Status और Payment Status check करें।
- Aadhaar/KYC verification संबंधी निर्देशों को नजरअंदाज न करें।
- एक ही योजना का duplicate application करने से बचें।
Frequently Asked Questions (FAQ)
SSPY क्या है?
SSPY उत्तर प्रदेश का Integrated Social Pension Portal है, जिसके माध्यम से राज्य की विभिन्न सामाजिक पेंशन योजनाओं से संबंधित online services उपलब्ध होती हैं।
SSPY में कौन-कौन सी Pension मिलती है?
SSPY के माध्यम से वृद्धावस्था/किसान पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन से संबंधित सेवाएं उपलब्ध हैं।
UP Old Age Pension कितनी है?
वर्तमान सरकारी बजट जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था/किसान पेंशन ₹1,000 प्रति माह की दर से दी जा रही है।
UP Widow Pension कितनी है?
पात्र निराश्रित महिलाओं को वर्तमान व्यवस्था में ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
UP Divyang Pension कितनी है?
पात्र दिव्यांगजनों को वर्तमान व्यवस्था में ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जा रही है।
UP Leprosy Pension कितनी है?
कुष्ठावस्था पेंशन की राशि नवंबर 2025 में ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह की गई थी।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए Age Limit क्या है?
वृद्धावस्था पेंशन के लिए सामान्य पात्रता में आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना शामिल है।
क्या SSPY Pension के लिए Online Apply कर सकते हैं?
हाँ, SSPY Integrated Pension Portal के माध्यम से संबंधित pension category में online application किया जा सकता है।
SSPY Pension Status कैसे Check करें?
SSPY portal पर उपलब्ध application status सुविधा के माध्यम से registration/application details का उपयोग करके status देखा जा सकता है।
UP Pension Payment Status कैसे देखें?
SSPY portal पर उपलब्ध payment/status service के माध्यम से pension payment की स्थिति जांची जा सकती है।
क्या Pension का पैसा Bank Account में आता है?
हाँ, पात्र लाभार्थियों को pension राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।
क्या Aadhaar Verification जरूरी है?
Pension beneficiaries के लिए Aadhaar verification/KYC से संबंधित आवश्यकताएं लागू हो सकती हैं। लाभार्थी को SSPY portal पर उपलब्ध current instructions का पालन करना चाहिए।
क्या 60 साल की उम्र होने पर Pension अपने आप मिल जाएगी?
Family ID आधारित पात्र वृद्धजनों के स्वतः चिन्हीकरण की व्यवस्था को सरकार ने मंजूरी दी है, लेकिन pension approval के लिए consent और आवश्यक verification जैसी प्रक्रिया लागू हो सकती है।
SSPY में Pension के लिए कौन से Documents चाहिए?
Aadhaar, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, bank passbook, photograph और संबंधित pension category के अनुसार age certificate, death certificate या disability certificate जैसे documents की आवश्यकता हो सकती है।
Disclaimer: यह पोस्ट उत्तर प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं और SSPY portal से संबंधित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी जानकारी के आधार पर तैयार की गई जानकारीपरक सामग्री है। पात्रता, पेंशन राशि, आय सीमा, दस्तावेज, KYC, payment schedule और आवेदन प्रक्रिया में सरकार द्वारा समय-समय पर बदलाव किया जा सकता है। आवेदन या किसी लाभ का दावा करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक SSPY portal पर नवीनतम जानकारी अवश्य जांचें। यह वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है।
Eligibility
वृद्धावस्था पेंशन
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक निर्धारित आर्थिक/आय पात्रता को पूरा करता हो।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का अनुचित रूप से दोहरा लाभ न ले रहा हो।
निराश्रित महिला पेंशन
- आवेदिका उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
- महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो और वह निर्धारित नियमों के अनुसार निराश्रित हो।
- परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- आवेदिका किसी अन्य ऐसी पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो जिससे दोहरा लाभ प्रतिबंधित हो।
दिव्यांगजन पेंशन
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- निर्धारित नियमों के अनुसार कम से कम 40% दिव्यांगता होना आवश्यक है।
- आवेदक को निर्धारित आय सीमा और अन्य विभागीय शर्तें पूरी करनी होंगी।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।
कुष्ठावस्था पेंशन
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता से संबंधित निर्धारित पात्रता पूरी होनी चाहिए।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्वीकार्य होता है।
- लाभार्थी को निर्धारित आर्थिक पात्रता पूरी करनी होती है।
- अन्य सरकारी पेंशन का दोहरा लाभ लेने की स्थिति में योजना के नियम लागू होंगे।
Benefits
वृद्धावस्था/किसान पेंशन
- ₹1,000 प्रति माह की पेंशन।
- पेंशन राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।
निराश्रित महिला पेंशन
- ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता।
- राशि बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
दिव्यांगजन पेंशन
- ₹1,000 प्रति माह की पेंशन।
- निर्धारित पात्र दिव्यांगजनों को नियमित आर्थिक सहायता।
कुष्ठावस्था पेंशन
- ₹3,000 प्रति माह की पेंशन।
- कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता।
SSPY Portal की सुविधाएं
- Online Pension Application
- Application Status Check
- Pension Payment Status
- Beneficiary/Pension List देखने की सुविधा
- Aadhaar Verification/KYC से संबंधित सुविधा
- आवेदन में correction की सुविधा, जहां उपलब्ध हो
Required Documents
- आधार कार्ड
- उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
- बैंक पासबुक/बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड/परिवार से संबंधित दस्तावेज, जहां आवश्यक हो
- जन्म तिथि/आयु प्रमाण पत्र, विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन के लिए
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निराश्रित महिला पेंशन के लिए
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन पेंशन के लिए
- कुष्ठावस्था से संबंधित निर्धारित दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
- Family ID/परिवार की पहचान संबंधी जानकारी, जहां पोर्टल द्वारा मांगी जाए
- योजना के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेज
Application Process
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश Integrated Pension Portal SSPY की official website खोलें।
- अपनी आवश्यकता के अनुसार वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन या संबंधित pension option चुनें।
- Online Application/Apply Online विकल्प खोलें।
- आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, Aadhaar और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरें।
- आयु, आय, परिवार और बैंक खाते से संबंधित जानकारी दर्ज करें।
- योजना के अनुसार आवश्यक documents और photograph उपलब्ध कराएं/अपलोड करें।
- Declaration को स्वीकार करके application submit करें।
- Application Number/Registration Number को सुरक्षित रखें।
- विभाग द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का verification किया जाता है।
- पात्र पाए जाने पर pension approval की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
- स्वीकृति के बाद pension राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।
Important Dates
- योजना/पोर्टल: आवेदन एवं pension services वर्षभर portal पर उपलब्ध रहने की व्यवस्था के अनुसार।
- 2025: पात्र 60+ वृद्धजनों को Family ID के माध्यम से चिन्हित कर pension से जोड़ने की व्यवस्था को मंजूरी।
- 2026-27: वृद्धावस्था/किसान पेंशन के लिए ₹1,000 प्रति माह की दर से सहायता जारी।
- 2026: दिव्यांगजन पेंशन ₹1,000 प्रति माह की दर से जारी।
- आवेदन की अंतिम तिथि: कोई एक सामान्य वार्षिक अंतिम तिथि नहीं; portal पर वर्तमान निर्देश देखें।
Frequently Asked Questions
What is UP Social Security Pension (SSPY) 2026 – यूपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना?
UP Social Security Pension (SSPY) उत्तर प्रदेश सरकार का एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल है, जिसके माध्यम से वृद्धावस्था/किसान पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन से संबंधित आवेदन, स्टेटस, लाभार्थी सूची और अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं। पात्र लाभार्थियों को योजना के अनुसार मासिक आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से बैंक खाते में दी जाती है।
Who is eligible for UP Social Security Pension (SSPY) 2026 – यूपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना?
वृद्धावस्था पेंशन आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक निर्धारित आर्थिक/आय पात्रता को पूरा करता हो। आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का अनुचित रूप से दोहरा लाभ न ले रहा हो। निराश्रित महिला पेंशन आवेदिका उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो और वह निर्धारित नियमों के अनुसार निराश्रित हो। परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। आवेदिका किसी अन्य ऐसी पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो जिससे दोहरा लाभ प्रतिबंधित हो। दिव्यांगजन पेंशन आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। निर्धारित नियमों के अनुसार कम से कम 40% दिव्यांगता होना आवश्यक है। आवेदक को निर्धारित आय सीमा और अन्य विभागीय शर्तें पूरी करनी होंगी। दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता से संबंधित निर्धारित पात्रता पूरी होनी चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्वीकार्य होता है। लाभार्थी को निर्धारित आर्थिक पात्रता पूरी करनी होती है। अन्य सरकारी पेंशन का दोहरा लाभ लेने की स्थिति में योजना के नियम लागू होंगे।
What are the benefits of UP Social Security Pension (SSPY) 2026 – यूपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना?
वृद्धावस्था/किसान पेंशन ₹1,000 प्रति माह की पेंशन। पेंशन राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। निराश्रित महिला पेंशन ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता। राशि बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। दिव्यांगजन पेंशन ₹1,000 प्रति माह की पेंशन। निर्धारित पात्र दिव्यांगजनों को नियमित आर्थिक सहायता। कुष्ठावस्था पेंशन ₹3,000 प्रति माह की पेंशन। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता। SSPY Portal की सुविधाएं Online Pension Application Application Status Check Pension Payment Status Beneficiary/Pension List देखने की सुविधा Aadhaar Verification/KYC से संबंधित सुविधा आवेदन में correction की सुविधा, जहां उपलब्ध हो
What documents are required to apply for UP Social Security Pension (SSPY) 2026 – यूपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना?
आधार कार्ड उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण आय प्रमाण पत्र, जहां लागू हो बैंक पासबुक/बैंक खाते का विवरण पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर राशन कार्ड/परिवार से संबंधित दस्तावेज, जहां आवश्यक हो जन्म तिथि/आयु प्रमाण पत्र, विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निराश्रित महिला पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन पेंशन के लिए कुष्ठावस्था से संबंधित निर्धारित दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जहां लागू हो Family ID/परिवार की पहचान संबंधी जानकारी, जहां पोर्टल द्वारा मांगी जाए योजना के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेज
How can I apply for UP Social Security Pension (SSPY) 2026 – यूपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना?
सबसे पहले उत्तर प्रदेश Integrated Pension Portal SSPY की official website खोलें। अपनी आवश्यकता के अनुसार वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन या संबंधित pension option चुनें। Online Application/Apply Online विकल्प खोलें। आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, Aadhaar और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरें। आयु, आय, परिवार और बैंक खाते से संबंधित जानकारी दर्ज करें। योजना के अनुसार आवश्यक documents और photograph उपलब्ध कराएं/अपलोड करें। Declaration को स्वीकार करके application submit करें। Application Number/Registration Number को सुरक्षित रखें। विभाग द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का verification किया जाता है। पात्र पाए जाने पर pension approval की प्रक्रिया पूरी की जाती है। स्वीकृति के बाद pension राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।
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